बिजली उपभोक्ताओं को राहत: अब राइट टू सर्विस एक्ट में 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन
हरियाणा में अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए भागदौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली निगम से जुड़ी कुछ बड़ी सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा के अधिकार नियम के तहत अधिसूचित किया है।
हरियाणा में बिजली कनेक्शन देने को सेवा का अधिकार में शामिल किया।
Right to service act : हरियाणा में बिजली निगम से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट है। प्रदेश के महानगरीय क्षेत्रों में एलटी सप्लाई के अन्तर्गत अस्थायी व नया बिजली कनेक्शन और अतिरिक्त भार अब सही आवेदन व फीस के बाद सिर्फ 3 दिन के अन्दर मिल सकेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा ऊर्जा विभाग की इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
गांवों में 15 दिन में देना होगा कनेक्शन
अस्थायी व नए बिजली कनेक्शन और अतिरिक्त भार के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रणाली के विस्तार या संवर्धन के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी ऑपरेशन को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता ऑपरेशन प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
कृषि कनेक्शन पर लागू नहीं होगा नियम
बिजली निगम का यह फैसला कृषि क्षेत्र में पंपिंग यानी एपी को छोड़कर बाकी जगह लागू होगा। कृषि पंप में 15 दिन में कनेक्शन देने की शर्त नहीं होगी। ऐसे में किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
क्या है सेवा का अधिकार नियम
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत निश्चित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करना होता है। इन कामों को पूरा करने की जवाबदेही भी तय होती है। इसमें शर्त है कि यदि सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इस नियम में काम न होने पर अपील करने की सुविधा भी होती है।