Supreme Court: 'प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़ा कानून...,' दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
Supreme Court: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून इस साल से लागू नहीं होगा, इसे लेकर कोर्ट को सरकार ने जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए लिया फैसला।
Supreme Court: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून इस साल लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने वाले अपने कानून को अप्रैल 2026 तक टालने पर विचार करें। वहीं सरकार ने आज 2 फरवरी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून इस साल की बजाय एकेडमिक सेशन 2026-27 से लागू किया जाएगा।
बता दें कि इस हफ्ते कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2025-26 एकेडमिक साल के लिए इस कानून को लागू करने में देरी के संबंध में 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा समय दिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इस कानून पर वह अप्रैल 2026 तक टालने पर पर विचार करें, क्योंकि चल रहे एकेडमिक सेशन में कानून को लागू करना संभव नहीं होगा। सरकार ने कोर्ट से कहा कि फीस रेगुलेशन कानून लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों स्कूल, अभिभावक और दूसरे हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा। ताकि कानून का प्रभाव पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित हो सके।
स्कूलों ने किया था विरोध
दिल्ली सरकार का यह फैसला उस समय आया है कि जब कोर्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, 2025 को चुनौती दी गई है। वहीं दिसंबर 2025 में एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें 2025-26 के मौजूदा एकेडमिक साल के लिए कानून को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था।
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