Air Pollution: दिल्ली एनसीआर से GRAP-4 हटा, अब ये नियम रहेंगे लागू
सीएक्यूएम ने सभी संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर स्टेज 3 के तहत निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पढ़िये ये रिपोर्ट...
दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 हटा।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम की सब-कमेटी ने आज मंगलवार को बैठक की। बैठक में दिल्ली की हवा की स्थिति और आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान की समीक्षा की। इसके उपरांत दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 को हटाने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि स्टेज 1, 2 और 3 के नियमों को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।
दिल्ली में पिछले काफी समय से वायु प्रदूषण के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सरकार भी परेशान है। कभी वायु प्रदूषण कम होता है तो ग्रैप की पाबंदिया कम की जाती हैं, लेकिन अगले दिन फिर से ग्रेप के अगले चरण को लागू करना पड़ता है। आज सीएक्यूएम की समीक्षा बैठक में पाया कि दिल्ली में बीती रात को तेज हवा और अनुकूल परिस्थितियों की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई में काफी सुधार देखा गया है। आज दिल्ली का औसत एक्यूआई 271 दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है।
हालांकि बैठक में यह भी सचेत किया गया है कि ग्रैप 1, 2 और 3 की स्टेज के तहत तय नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने भी मीडिया से बातचीत में बताया है कि नमी और ठंडी हवा की वजह से धुआं और धूल जैसे प्रदूषकों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। वे जमीन के ऊपर ही फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से घुटन जैसी स्थिति महसूस होती है। उन्होंने कहा कि जब तक बारिश नहीं होती, या तेज हवाएं नहीं चलती, तब तक प्रदूषण की स्थिति बनी रही सकती है।
हवा की रफ्तार धीमी होते ही बढ़ेगी मुश्किलें
हवा की रफ्तार धीमी होते ही एक्यूआई में बढ़ोतरी तय है। सीएक्यूएम ने सभी संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर स्टेज 3 के तहत निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आम जनता से भी अपील की गई है कि ग्रैप के सिटीजन चार्टर का पालन करें। खुले में कचरा न जलाना, धूल उड़ने से रोकना, निर्माण कार्य न करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना जैसे कदम उठाकर वायु प्रदूषण के खिलाफ अहम कदम उठा सकते हैं।