Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला

Delhi Lal Quila Blast: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 15 दिन बढ़ा दिया है।

Updated On 2025-12-24 17:49:00 IST

दिल्ली ब्लास्ट के 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी। 

Delhi Lal Quila Blast: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाका मामले में 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 24 दिसंबर को बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को 8 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आज बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सातों आरोपियों को पिछली न्यायिक हिरासत अवधि खत्म हो जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि इससे पहले 12 दिसंबर को, डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन सईद और मौलवी इरफान अहमद वागे को 12 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं 10 दिसंबर को आमिर अली और जसीर वानी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत भेजा गया था, जबकि शोएब को 19 दिसंबर के दिन 5 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी।

धमाके में 15 लोगों की हुई थी मौत 

NIA का कहना है कि धमाके का मामला एक संगठित आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ है। इस साजिश में डॉक्टरों का ग्रुप शामिल था। वहीं NIA द्वारा उमर-उन-नबी को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया था, जो धमाके के वक्त कार चला रहा था। NIA अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विस्फोट में इस्तेमाल कार आमिर राशिद अली के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसे धमाके वाले दिन उमर उन नबी चला रहा था।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।

Tags:    

Similar News