Delhi Riots: दिल्ली दंगा आरोपी उमर खालिद को 2 सप्ताह की मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने रखी 3 शर्तें

Umar Khalid: दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया है। बता दें कि कोर्ट ने उमर को 3 शर्तों के साथ राहत दी है।

Updated On 2025-12-11 18:14:00 IST

 दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत। 

Umar Khalid: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगा आरोपी उमर खालिद राहत दी है। दरअसल उमर खालिद को कोर्ट ने 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। 2020 दिल्ली दंगो के बाद से उमर खालिद जेल में बंद है। अब कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद वह 2 सप्ताह के लिए बाहर आएंगे। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। अदालत ने कहा, 'चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाती है।'

कोर्ट ने क्या शर्तें लगाईं ?

कोर्ट का कहना है कि जमानत के दौरान उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उमर केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात कर सकेंगे। तीसरी शर्त में कोर्ट ने कहा कि उमर अपने घर या केवल उन्हीं जगहों पर रहेंगे जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे।

बता दें कि उमर खालिद ने कोर्ट से 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए जमानत मांगी थी। उमर की बहन की शादी 27 दिसंबर को होगी। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उमर पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई दूसरे अपराधों का आरोप लगा था।

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