New Year 2026: दिल्ली में नए साल और क्रिसमस पर पटाखे बैन, गोवा हादसे के बाद लिया फैसला
दिल्ली आबकारी विभाग ने नए साल और क्रिसमस पर पटाखे बैन करने का फैसला लिया है। इसके अलावा विभाग ने फायर NOC समय पर रिन्यू कराने का आदेश दिया है।
New Year 2026: साल का आखिरी महीना चल रहा है। साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन और बचे हैं। लोग नए साल में जश्न मनाने के लिए बेताब है। इसके अलावा क्रिसमस की रौनक इस खुशी को और भी दोगुना कर देती है। नई साल और क्रिसमस दोनों को लेकर ही राजधानी दिल्ली के क्लब और रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस बार लोग हर साल की तरह इस बार जश्न नहीं माना पाएंगे, क्योंकि इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है और वह है कि इन जगहों तमाम जगहों पर नववर्ष पर पटाखे नहीं फोड़ पाएगें। इस फैसले को गोवा में हुए भयंकर अग्निकांड के बाद लिया गया है।
दरअसल कुछ दिन पहले गोवा में एक भीषण अग्निकांड हुआ था,जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे के बाद दिल्ली के आबकारी विभाग ने यह फैसला लिया है। इस बार लोग नववर्ष पर राजधानी दिल्ली में क्लबों और रेस्टोरेंट की पार्टी में झूम सकेंगे। उनकी मौज मस्ती से कोई समझौता नहीं होगा लेकिन हर साल की तरह इस बार पटाखे नहीं फोड़ पाएगें।
10 दिसंबर आबकारी विभाग ने सभी क्लबों और रेस्टोरेंटों के मालिकों को चेतावनी देते हुए यह आदेश जारी किया था। इसमें आदेश में कहा गया कि फायर एनओसी हमेशा वैलिड रखें और साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम को पूरी तरह से चालू हालत में रखें। इसके अलावा अगर कोई गलती हुई तो दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और 2010 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा क्लबों और रेस्टोरेंटों के मालिकों के लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है।
दिल्ली में करीब 950 के आसपास बार और क्लब है आबकारी विभाग के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसमें खास बात यह है कि 90 वर्ग मीटर या फिर उससे ज्यादा एरिया वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपना फायर NOC समय पर रिन्यू कराना महत्वपूर्ण है।