Delhi High Court: AAP विधायक ने दोषसिद्धि रद्द के लिए लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस

Delhi High Court: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जरवाल ने दोषसिद्धी रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके लिए पुलिस को नोटिस जारी किया गया है।

Updated On 2025-09-26 08:30:00 IST

प्रकाश जरवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका।

Delhi High Court: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जरवाल ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने डॉक्टर आत्महत्या मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

जरवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होनी निर्धारित की गई है। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नेब सराय पुलिस स्टेशन में साल 2020 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। निचली अदालत ने फरवरी 2024 में पूर्व आप विधायक प्रकाश जरवाल को दो अन्य लोगों के साथ फरवरी 2024 में दोषी ठहराया गया था। हालांकि सजा के लिए ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस के लिए लंबित है। इसको लेकर जरवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस के एक अन्य दोषी हरीश जरवाल के खिलाफ मामला और दोषसिद्धि की याचिका को पहले ही रद्द कर दिया है। इसी केस के दूसरे दोषी कपिल नागर की याचिका जस्टिस महाजन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लंबित है। अब तीसरे दोषी प्रकाश जरवाल ने भी दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।

इस मामले में मृतक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बेटे हेमंत सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में उन्होंने बताया था कि उसके दिवंगत पिता राजेंद्र सिंह साल 2005 से टैंकरों के माध्यम से दिल्ली में पानी की आपूर्ति का काम करते थे। दिल्ली जल बोर्ड ने उनके पिता को कभी परेशान नहीं किया। हालांकि जब से आरोपी आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव जीतकर प्रकाश जरवाल विधायक बने, तब से वे और उनके साथ काम करने वाले कपिल नागर व अन्य लोग उनके पिता को पैसों के लिए परेशान करने लगे।

हेमंत ने कहा कि आरोपी हरीश जरवाल के कहने पर कपिल नागर उनके पिता से मासिक वसूली करता था। वो वसूली राशि लेकर आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल को देता था। उन दिनों हरीश जरवाल दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था और वो मासिक राशि लिए बिना जल बोर्ड के टैंकर नहीं चलने देता था। उसके पिता मासिक राशि देने से मना करते थे, तो उन्हें धमकाता था। इसके बाद उसके पिता ने आरोपी को लाखों रुपए देने शुरू कर दिए। इसके बावजूद वो धमकाते थे। बाद में दिल्ली जल बोर्ड से उनके टैंकर हटा दिए गए। राजेंद्र सिंह ने 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी थी।

हेमंत ने शिकायत में बताया कि उसके पिता ने कई बार आरोपी प्रकाश जारवाल से विनती की कि वो हृदय रोगी हैं और उन्हें परेशान न किया जाए। इसके बावजूद वो लोग नहीं मानें और लगातार परेशान करते रहे। इसकी फोन रिकॉर्डिंग भी शिकायतकर्ता के पास है। इसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

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