Swati Maliwal Assault Case: स्वाती मालीवाल केस में बिभव कुमार को मिली राहत, फैमिली को ले जा सकेंगे श्रीलंका
Bibhav Kumar: दिल्ली कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को राहत दे दी है।
Bibhav Kumar: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार को दिल्ली कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार के साथ घूमने जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार अगस्त में अपने परिवार के साथ घूमने के लिए श्रीलंका जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपी का न केवल अधिकार है, बल्कि अपने परिवार के प्रति उसका कर्तव्य भी है कि वह उन्हें पारिवारिक छुट्टियों पर ले जाए। बता दें कि बिभव कुमार आप सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर कथित मारपीट के एक मामले में आरोपी हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सीएम हाउस में बुलवाया और उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई और गाली गलौज किया गया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में इस मामले की शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराई। साल 2024 की शुरुआत में बिभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया था।
बिभव कुमार को मिली थी सशर्त जमानत
हालांकि कुछ महीनों बाद सितंबर में बिभव को सशर्त जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सीएम ऑफिस से दूर रहने के आदेश दिए। कहा गया कि जब तक गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा वे किसी भी सार्वजनिक मच पर इस मामले में बात नहीं कर सकते।
स्वाति मालीवाल के आरोप
बता दें कि स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर की गई मारपीट के बाद से वे अक्सर बिभव कुमार, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती हैं। वे बिभव कुमार को गुंडाकहकर संबोधित करती हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सीएम हाउस में बुलाया। इसके बाद अपने गुंडे बिभव कुमार से गाली गलौज और पिटाई कराई।