सोशल मीडिया पर 'नकेल': 'अश्लील कंटेंट न देखें वरना...', केंद्र ने यूजर्स को चेताया, कंपनियों को भी दी चेतावनी

केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर इंटरनेट प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट के संबंध में अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की समीक्षा करने को कहा है। अगर सोशल मीडिया कंपनी इसका पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Updated On 2025-12-30 17:51:00 IST

केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी सख्त चेतावनी। 

केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। कहा है कि अश्लील सामग्री, बच्चों से जुड़े यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट के साथ ही गैर कानूनी कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। ऐसा नहीं कया तो संबंधित कंपनियों पर केस चलेगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी कर बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने सोमवार को ये एडवाइजरी जारी की है। इसमें इंटरनेट प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट के संबंध में अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए कहा है। कहा है कि अगर सोशल मीडिया कंपनी इसका पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केवल सोशल मीडिया कंपनियां ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म और यूजर्स पर भी केस दर्ज किया जा सकता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने भी जताई थी चिंता
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया था। इसके बाद 26 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नाबालिग बच्चों को इंटरनेट पर आसानी से पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिलने के मुद्दे पर दायर जनहित के सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया था। अब केंद्र सरकार ने इस पर विचार करते हुए सख्त हिदायत दी है।

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