कार्यवाहक समिति रद्द : सरसीवां नगर पंचायत के मामले में हाईकोर्ट का फैसला, सरकार ने बनाई थी समिति 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर पंचायत की कार्यवाहक समिति को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सरसींवा और पवनी पंचायत को पूर्व में कांग्रेस सरकार ने नगर पंचायत बनाया गया था।

By :  Ck Shukla
Updated On 2024-08-30 12:13:00 IST
सरसींवा नगर पंचायत की कार्यवाह समिति रद्द

देवराज दीपक- सारंगढ़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सारंगढ़ जिले में नगर पंचायत सरसींवा की कार्यवाहक समिति को रद्द करने का फैसला सुनाया है। नई सरकार आने के बाद नगर पंचायत के संचालन के लिए कार्यवाहक समिति का गठन किया गया था। जिसको ग्राम पंचायत सरसींवा के सरपंच नीतीश बंजारे और ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास के द्वारा चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

दरअसल यह पूरा मामला बिलाईगढ़ विकासखंड का है। जहां के ग्राम पंचायत सरसींवा और ग्राम पंचायत पवनी को पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा नगर पंचायत बनाया गया था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगर पंचायत के संचालन के लिए कार्यवाहक समिति का गठन किया गया था। जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जिसको ग्राम पंचायत सरसींवा के सरपंच नीतीश बंजारे और ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास के द्वारा चुनौती दिया गया था। जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 

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सरपंच ने कहा- यह लोकतंत्र की जीत

वहीं अब इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्यवाहक समिति को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद सरपंच नीतीश बंजारे और महेंद्र श्रीवास ने कहा कि, यह लोकतंत्र की जीत है। हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
 

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