ननो को एनआईए कोर्ट से मिली जमानत: दो लड़कियों के साथ दुर्ग में पकड़ी गई थीं, देखिए आदेश की कॉपी

छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार दो ननो को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Updated On 2025-08-02 14:59:00 IST

ननो को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट से मिली जमानत (फाइल फोटो)

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। बहुचर्चित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप मामले में शनिवार को NIA कोर्ट से फैसला आ गया है। NIA कोर्ट ने दोनों ननो की जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने शर्तों में मुख्य रूप से ननो को भारत देश ना छोड़ने की की ताकीद की है। उनसे 50-50 रुपयों का बांड भी भरवाया गया है। बता दें कि, दुर्ग स्टेशन से धर्मांतरण और मानव तस्करी किए जाने के आरोप में दो ननो पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसके बाद देशभर के राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया। ननो की गिरफ्तारी के विरोध में एक तरफ संसद में गूंज उठी वही केरल के कई सांसद रायपुर पहुंच गए। इस बीच जिला न्यायालय दुर्ग ने ननो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद ननो की जमानत याचिका बिलासपुर NIA कोर्ट पहुंचा। मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद NIA कोर्ट ने अपने आदेश के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को उसमें फैसला आ गया है। NIA कोर्ट ने दोनों ननो की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया है।

देखिए आदेश की कॉपी -

जमकर हो रही थी सियासत
उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में दो ननों की गिरफ्तारी के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही थी। कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। इंडिया गठबंधन के कई सांसद ननों से मिलने के लिए दुर्ग जेल पहुंचे। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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