सीएम गृह प्रवेश सम्मान योजना: 18 माह में हुआ तैयार तभी मिलेगा सम्मान, घर बैठे सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किसी हितग्राही को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी।
पीएम आवास योजना (फाइल फोटो)
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किसी हितग्राही को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। हितग्राहियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपना मकान 18 महीने में बनवा लें। उनका मकान सरकार द्वारा तय पूर्ण आवास की परिभाषा के अनुरूप होगा तो बतौर इनाम हितग्राही को 32 हजार 850 रुपए मिलेंगे। इस रकम के लिए भी उन्हें कहीं भाग-दौड की जरूरत नहीं होगी। यह रकम घर बैठे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। अब सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत को योजना के दिशा निर्देश से अवगत कराया है। खास बात ये है कि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक यानी लाभार्थी आधारित निर्माण के लिए प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों के लिए लागू होगी।
18 माह में मकान बनाना होगा
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का उद्देश्य दरअसल ये है कि, हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा यानी 18 माह में मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के हितग्राहियों की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास देने के लिए बनाई गई है, लेकिन गृह प्रवेश योजना की सम्मान राशि का हकदार बनने के लिए 18 माह में मकान बनाकर उसमें गृह प्रवेश करना जरूरी होगा। इस दौरान भवन अनुज्ञा से लेकर आवास की पूर्णता तक जियो टैगिंग भी की जाएगी। जियो टैगिंग का सत्यापन और अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
इसे कहा जाएगा पूर्ण आवास
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की राशि उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने 18 माह में अपना पूर्ण आवास तैयार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि पूर्ण आवास क्या है? इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय की है। पूर्ण आवास की परिभाषा के तहत 30 वर्ग मीटर से 45 वर्गमीटर तक कारपेट क्षेत्रफल वाले नवनिर्मित आवास में न्यूनतम दो कमरे, रसोई घर, बाथरूम, बना हो। निर्माण कार्य में समस्त आंतरिक एवं बाह्य कार्य जैसे प्लास्टर, फ्लोरिंग, पोताई, विद्युतीकरण, जल की व्यवस्था, दरवाजे खिड़की आदि लगे होने चाहिए। आवास के मुख्य द्वार पर योजना का मोनो-लोगो अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। आवास योजना के तहत केंद्रांश 1.50 लाख रुपए, राज्यांश 1 लाख रुपए सहित सम्मान की राशि 32 हजार 850 और हितग्राही अंशदान 1 लाख रुपए शामिल होता है।