रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला की मौत: हाईकोर्ट की फटकार के बाद रेलवे ने जमा की मुआवजे की राशि

बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला की मौत मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जिसके बाद अव रेलवे ने मुआवजे की राशि जमा कर दी है।

Updated On 2025-08-29 09:47:00 IST

बिलासपुर हाई कोर्ट  

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे स्टेशन पर एंबुलेंस नहीं मिलने से कैंसर पीड़ित महिला की मौत हो गई थी। मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब मुआवजा राशि जमा होना शुरू हो गया है। गुरुवार को रेलवे की ओर से एक लाख रुपए की राशि मेकाहारा रायपुर के खाते में जमा कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे और राज्य शासन दोनों को मुआवजा देने का आदेश दिया था।

बतादें कि, मध्यप्रदेश के बुढ़ार की रहने वाली 62 वर्षीय महिला कैंसर से पीड़ित थी। 18 मार्च 2025 को वह अपने परिजनों के साथ ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल कोच से रायपुर से बिलासपुर आ रही थी। बिलासपुर में ट्रेन बदलकर बुढ़ार जाना था, लेकिन सफर के दौरान ही महिला की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल ट्रेन के बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही परिजनों ने रेल कर्मचारियों से मदद मांगी।

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
स्ट्रेचर की व्यवस्था तो की गई, लेकिन महिला को सिर्फ स्टेशन गेट तक लाकर छोड़ दिया गया। करीब एक घंटे बाद एंबुलेंस आई, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इस पर एंबुलेंस कर्मियों ने ले जाने से भी इंकार कर दिया। आखिरकार परिजनों को खुद वाहन का इंतजाम करना पड़ा। यही नहीं इस पूरे मामले का वीडियो और खबर सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया।

रेलवे ने दी मुआवजे की राशि
सुनवाई में कोर्ट ने रेलवे और राज्य शासन को तीन लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें रेलवे को एक लाख और राज्य शासन को दो लाख रुपए देने कहा गया। अंत में हाईकोर्ट ने परिवार का पता नहीं चलने पर रेलवे डीआरएम को यह राशि रायपुर स्थित अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए गुरुवार को रेलवे ने अस्पताल में एक लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है।

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