छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक हटाई

हाईकोर्ट से बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है।

Updated On 2025-11-12 20:16:00 IST

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर की सिंगल बेंच ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि, राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मापदंड वैध हैं और उनमें कोई कानूनी खामी नहीं है।

जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया। अब सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। दरअसल अनिल तिवारी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए तय 25 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनके पास कानून के क्षेत्र में 21 से 23 वर्षों का अनुभव है, फिर भी उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने 9 मई 2025 को समिति के निर्णय को रद्द करने और साक्षात्कार प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की थी। राज्य शासन ने 25 सितंबर 2022 को जारी पुराने विज्ञापन को वापस लेकर 7 फरवरी 2024 को नया विज्ञापन निकाला था। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के एक-एक पद पर नियुक्ति के लिए 25 वर्ष का अनुभव आवश्यक बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्त वैधानिक है और इसमें कोई असंगति नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगी।

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