नेट एसजीएसटी का नया नियम: प्रतिपूर्ति पाने के लिए लेना होगा अलग से जीएसटी नंबर

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधान के अनुरूप नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति के क्रियान्वयन के लिए नए नियम बनाए हैं और इन्हें लागू भी कर दिया है।

Updated On 2025-09-27 10:50:00 IST

File Photo 

रायपुर। राज्य शासन ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधान के अनुरूप नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति के क्रियान्वयन के लिए नए नियम बनाए हैं और इन्हें लागू भी कर दिया है। अब नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इकाई को पृथक जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस जीएसटी नंबर से इकाई केवल राज्य में अंतिम उपभोग के लिए उपभोक्ता को विक्रय (बीटूसी) करेगी।

ये नियम छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024 कहा जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की पात्रता एवं मात्रा नीति के अध्याय अब.स एवं द में नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त नियम के तहत पात्रता, शर्तें भी रखी गई हैं।

अलग से जीएसटी पंजीयन जरूरी
नए नियम में कहा गया है कि नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु इकाई को पृथक जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस जीएसटी नंबर से इकाई केवल राज्यमें अंतिम उपभोग हेतु उपभोक्ता को विक्रय (बीटूसी) करेगी। अंतिम उपभोग हेतु उपभोक्ता को विक्रय पर भुगतान किया गया नेट एसजीएसटी (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान) ही प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगी।

प्रतिपूर्ति के लिए ये होंगे अपात्र
नियम के तहत यदि एक विनिर्माण इकाई का अंतिम उत्पाद दूसरी इकाई का कच्चा माल है तो यह विक्रय प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा। ऐसा कोई भी विक्रय जिस पर क्रेता द्वारा इन्पुट टैक्स क्रेडिट, क्लेम (दावा) किया जा सकेगा, प्रतिपूर्ति अधिरोपित ब्याज, शास्ति एवं रिवर्स मैकेनिज्म के अंतर्गत भुगतान की गई राशि इत्यादि प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। स्ववित्त पोषित उद्यमों को भी नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

ये होगी प्रक्रिया
नीति के अंतर्गत उत्पादन प्रमाण पत्र, उत्पादन निरंत्रता प्रमाण पत्र धारित इकाइयों को शपथ पत्र, देना होगा। इसके साथ ही उपायुक्त, राज्य कर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन, सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के प्रथम दिनांक के बाद छः माही आधार पर उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया प्रथम नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति क्लेम (दावा) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक या नियम जारी होने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक (जो पहले हो) प्रस्तुत किया जाएगा। पश्चातवर्ती छ माही क्लेम 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि हेतु एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि के होंगे।

60 दिन में कमियों को पूरा करना होगा
आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण अपूर्ण होने की स्थिति में, प्रकरण में कमियों को एक साथ बताते हुए आवेदन प्राप्ति दिनांक से 10 कार्य दिवस के भीतर कमी पूर्ति हेतु वापस किए जाएंगे। इकाई द्वारा 60 दिवसों की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होगा।

एक साल के भीतर करना होगा क्लेम दावा
प्रथम नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम (दावा) पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक या नियम जारी होने के दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आगामी क्लेम (दावा) केवल छः माही आधार पर अगले छः माह के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

Tags:    

Similar News