जेम पोर्टल पर तीखी नजर: अब एक करोड़ रुपए से ऊपर के हर सौदे पर नजर

छत्तीसगढ़ में हर सरकारी खरीदी जेम पोर्टल से करना अनिवार्य है, लेकिन इन सौदों को लेकर कई विभागों में अनियमितता सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है।

Updated On 2025-09-05 09:52:00 IST

File Photo 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर सरकारी खरीदी जेम पोर्टल से करना अनिवार्य है, लेकिन इन सौदों को लेकर कई विभागों में अनियमितता सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने जेम से खरीदी के मामले में अब सभी प्रशासकीय विभागों को एक करोड़ तक के सौदे पर खास नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह सौदा चाहे किसी वस्तु का हो या सेवा का। यही नहीं, अब किसी भी खरीदी के लिए किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी शर्त नहीं जोड़ी जा सकेगी।

एक करोड़ से अधिक के सौदे पर रहेगी नजर
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों से कहा है कि, यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग में अधिक मूल्य के क्रय की जाने वाली वस्तु एवं सेवा के सौदे पर समुचित पर्यवेक्षण किया जाए। यानी नजर रखी जाए। विशेष रूप से वह सौदा जिसमें एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया जा सौदा किया जा रहा हो।

अब सौदों पर नजर के लिए भी इकाई
सरकार का कहना है कि, सरकारी खरीदी की कार्यवाही को पारदर्शी एवं नियमानुसार बनाने के लिए सभी विभागों में एक इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में में उप सचिव से अनिम्न पद श्रेणी के कम से एक अधिकारी हों। इकाई में विभाग में पदस्थ वित्त सेवा के अधिकारी या लेखा शाखा के प्रभारी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। यह इकाई विभाग द्वारा किए जाने वाले क्रय पर समुचित रूप से नजर रखेगी। यह इकाई 15 दिन में गठित करने का निर्देश दिया गया है।

कोई भी अनुचित शर्त रखकर खरीदारी नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने ये भी कहा है कि विभाग के अंतर्गत अधिक मूल्य की कुछ ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हो सकती है जिनकी खरीदी हर साल किया जाना आवश्यक हो या जिनका क्रय अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक हो, ऐसी वस्तु या सेवा के विवरण स्पेसिफिकेशन में एकरूपता का उल्लेख न हो जो विभिन्न विक्रेताओं,प्रदायकर्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करती हो या क्रय की जा रही वस्तु या सेवा से संबंध नहीं रखती हो। किस इकाई की नजर में अगर अनुचित अतिरिक्त शर्त का तथ्य मिलने पर संबंधित क्रय प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्देश दिया गया है।

ये है मामला
राज्य में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के मुताबिक भारत सरकार के जेम पोर्टल से वस्तुओं और सेवा के क्रय का प्रावधान किया गया है। यह खरीदी राज्य के सभी विभागों द्वारा की जाती है। लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का कहना है कि हाल ही में कतिपय विभागों के द्वारा क्रय में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई है। इसी गड़बड़ी के मद्देनजर अब राज्य के सभी भार साधक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं।

हर खरीदी अब जेम से ही करनी होगी
इस पूरे मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 3 के हवाले से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तु या सेवा का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए। किसी विशेष परिस्थिति में भी, वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। यही नहीं, इसमें एक खास बात ये भी है कि पूर्व में 50 हजार से कम मूल्य की वस्तु या सेवा की खरीदी के लिए पोर्टल से भिन्न माध्यम से खरीदी का प्रावधान था, अब इस प्रावधान को हटा लिया गया है।

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