कोर्ट का फैसला: घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास
दरवाजे कुंडी बाहर से लगा कर आरोपियों ने घर में आग लगा दी थी। सिटी कोतवाली पुलिस की विवेचना से न्यायालय ने सुनाया कठोर दंड।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई के आधार पर सुनाया गया फैसला
कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। बलौदा बाजार शहर के भैंसा पसरा इलाके में घर को आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दो लोगों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विस्तृत विवेचना के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।
घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे की है, जब आरोपी करण उर्फ़ भुखऊ बघेल (22 वर्ष) तथा दौलत सोनवानी (26 वर्ष) ने वृद्धा आश्रम के पास स्थित कमला साहू के घर में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी। घटना में घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए।
दी थी आग लगाने की धमकी
मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे और अक्सर मृतका के घर के पास गाली-गलौज करते थे। घटना वाली रात मना करने पर उन्होंने घर में आग लगाने की धमकी दी थी। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत अपराध क्रमांक 153/2024 के तहत धारा 302, 307, 436, 342 और 120बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण की गंभीरता एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है।
निर्णय के अनुसार—
धारा 120बी : आजीवन कारावास एवं 500–500 रुपये का अर्थदंड
धारा 342 : 1 वर्ष साधारण कारावास
धारा 436 : 10–10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000–1000 रुपये का अर्थदंड
धारा 302 (दो बार) : आजीवन कारावास (दो बार) एवं 1000–1000 रुपये का अर्थदंड
धारा 307 (दो बार) : 10–10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000–1000 रुपये का अर्थदंड
सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने का आदेश दिया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक अजय झा, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, द्वारा की गई।