एनकाउंटर केस में सरकार की जीत: हाई कोर्ट ने नक्सली के बेटे की याचिका की ख़ारिज
नक्सली एनकाउंटर मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में लगाई गई याचिका को ख़ारिज कर दी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। नक्सली एनकाउंटर मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में शासन की बड़ी जीत हुई है। नक्सली रामचन्द्र रेड्डी के एनकाउंटर के मामले में बेटे की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। शासन के तर्क और नेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने सही पाया है।
छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से पेश किए गए सबूतों से संतुष्ट है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई, SIT जांच और मुआवजे की मांग को ठुकरा दिया है। बता दें कि, नारायणपुर जिले में 23 सितंबर को हुए एनकाउंटर को फर्जी बता रेड्डी के बेटे ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा- पुलिस कस्टडी में मारकर उसे एनकाउंटर बताया गया था।
मुआवजे की रखी थी मांग
याचिका में सीबीआई और SIT जांच की भी मांग की गई थी। साथ ही फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी। एक दिन पहले इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था।