छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार: जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर करता था परेशान

बलौदाबाजार में प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को सिमगा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

Updated On 2025-09-22 11:53:00 IST

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जहां थाना सिमगा क्षेत्र के एक विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिक छात्राओं के साथ जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर छेड़छाड़ करता था। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी देवलाल साहू (52 वर्ष) निवासी ग्राम बनसांकरा, थाना सिमगा पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में धारा 74 बीएनएस एवं 9(G), 10, 11, 12(VI), 12 पाक्सो एक्ट के तहत 03 अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आरोपी पुलिस की हिरासत में
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश के बाद कार्यवाही करते हुए थाना सिमगा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने छात्राओं से प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर छेड़खानी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को रविवार को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

मोहला जिले में भी स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़
वहीं 1 अगस्त को मोहला-मानपुर जिले की मोहला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का है, जब एक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्राओं से अभद्र व्यवहार, अश्लील बातें और शारीरिक छेड़छाड़ की गई।

आरोपी शिक्षक को पुलिस ने लिया हिरासत में
इस संबंध में विद्यालय के प्रधान पाठक द्वारा थाना मोहला में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शिक्षक जोगीराव खोब्रागढ़े उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहला, द्वारा लगातार छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मोहला में अपराध क्रमांक 72/25 के तहत धारा 75 (1) (I), 75 (1) (IV) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।

घेराबंदी करते हुए आरोपी को लिया गया हिरासत में
पुलिस अधीक्षक वॉय.पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पितांबर पटेल, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की पतासाजी कर 31 जुलाई को ग्राम मोहला में घेराबंदी करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया।

आरोपी ने स्वीकारा अपराध
पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार किया, जिसके पश्चात उसे 31 जुलाई की सुबह 10:10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। परिजनों को भी इस संबंध में सूचित किया गया।

पुलिस ने संवेदनशीलता से लिया मामला
इस कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक ताज खान, प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह, आरक्षक गिरीश कोमा, वीरेन्द्र रजक, महिला आरक्षक रजनी गबेल एवं सावित्री भगत की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन पूरी तरह सजग है। मोहला थाना पुलिस की यह कार्यवाही क्षेत्र में कानून व्यवस्था और बाल संरक्षण के प्रति भरोसा मजबूत करती है।

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