क्रिकेटर यश दयाल को हाई कोर्ट से झटका: यौन उत्पीड़न और पॉक्सो केस में गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, 22 अगस्त को अगली सुनवाई

क्रिकेटर यश दयाल को जयपुर में दर्ज यौन उत्पीड़न और पॉक्सो केस में राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

Updated On 2025-08-06 15:56:00 IST

राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Cricketer Yash Dayal News: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का हिस्सा रहे क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवरार (6 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में दर्ज यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के केस में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में इतनी गंभीर धाराओं के चलते गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता।

यह मामला जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 23 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। एक 19 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर यश दयाल ने करियर में मदद का झांसा देकर 2023 से लगातार दो साल तक उसका यौन शोषण किया, जब वह महज 17 साल की थी।

कोर्ट से यश दयाल को झटका

हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच में सुनवाई के दौरान यश दयाल के वकील ने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए केस डायरी तलब की है। अब, इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को होगी।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और होटल के सीसीटीवी फुटेज, चैट रिकॉर्ड्स, और कॉल डिटेल्स जैसे सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए यश दयाल को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

पहले भी लग चुका है आरोप

इससे पहले गाजियाबाद में भी एक महिला ने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी।

क्या है सजा?

जयपुर केस में यश दयाल पर पॉक्सो एक्ट और यौन उत्पीड़न की धाराएं लगी हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

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