mohammed shami: 1.5 लाख नहीं...4 लाख महीना दो, हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, मोहम्मद शमी को तलाक मामले में झटका

Mohammad Shami Hasin Jahan case: कोलकाता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख और बेटी को 2.5 लाख हर महीने देने का आदेश दिया। हसीन ने पहले ₹10 लाख मासिक भरण-पोषण की मांग की थी लेकिन निचली अदालत ने ₹1.3 लाख मंजूर किए थे।

Updated On 2025-07-02 14:23:00 IST

Mohammed Shami hasin jahan divorce case

Mohammad Shami Hasin Jahan case: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां और बेटी के लिए बड़ी रकम चुकानी होगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने शमी को हर महीने 4 लाख रुपये की अंतरिम भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया। यह फैसला चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान आर्थिक स्थिरता पक्का करने के लिए लिया गया।

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच पिछले कुछ सालों से कानूनी विवाद चल रहा। हसीन जहां ने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों में मार्च 2018 में कोलकाता के जादवपुर थाने में शमी और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

हसीन ने दावा किया था कि शादी के चार साल बाद शमी ने उन्हें और बेटी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में खुद के लिए 7 लाख और बेटी के लिए हर महीने 3 लाख रुपये भरण-पोषण की मांग की थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

शुरुआत में मजिस्ट्रेट ने हसीन को 50 हजार और बेटी को 80 हजार हर महीने देने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट में अपील के बाद न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने यह राशि बढ़ाकर कुल 4 लाख कर दी। अब शमी को, पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1.5 लाख और बेटी को 2.5 लाख देने होंगे, जब तक मुख्य याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता।

कोर्ट ने कहा कि शमी की आय और आर्थिक हैसियत को देखते हुए यह तय राशि जायज और जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बेटी को शादी के समय के समान स्तर की वित्तीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा, शमी अपनी बेटी की पढ़ाई और दूसरी ज़रूरतों के लिए स्वेच्छा से अतिरिक्त मदद भी कर सकते हैं।

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