WB Teacher Recruitment Scam: SC ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच पर लगाई रोक, 6 मई को होगी अगली सुनवाई

WB Teacher Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि, मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Updated On 2024-04-29 18:12:00 IST
सुप्रीम कोर्ट

WB Teacher Recruitment Scam:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी रहेगी। सिर्फ सीबीआई जांच पर रोक लगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इसी महीने राज्य के 25,753 यानी कि करीब 24000 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। 

मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों की सीबीआई जांच कराने से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक मामले में सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

बंगाल सरकार ने याचिका में उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मनमाने ढ़ंग से निुयक्तियों को रद्द कर दिया था। बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने यह समझने में पूरी तरह से विफल रहा कि पूरी चन प्रक्रिया को रद्द करने का क्या प्रभाव होगा। हाईकोर्ट ने बिना इसके नतीजों पर गौर किए तत्काल प्रभाव से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। राज्य सरकार को इस आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ठप हो गई है। 

हाईकोर्ट ने नियुक्ति में पाई थी गड़बड़ियां
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी से जुड़े मामले पर इसी महीने 22 अप्रैल को सुनवाई की थी। कोर्ट ने पाया कि शिक्षकों की भर्ती में सरकारी अफसरों ने गड़बड़ी की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSCC) पैनल द्वारा की गई शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में की गई थी। कोर्ट ने  2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। जहां भी गड़बड़ी मिली थी, उन गजहों पर 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी की सभी नियुक्तियां शून्य कर दी गई। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया।

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