कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर FIR रद्द करने से किया इंकार

Pawan Khera objectionable remarks against PM Narendra Modi: पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

Updated On 2024-01-04 14:02:00 IST
Pawan Khera

Pawan Khera objectionable remarks against PM Narendra Modi: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता के नाम के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले हाईकोर्ट से भी पवन खेड़ा को मायूसी हाथ लगी थी।

पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पवन खेड़ा के खिलाफ पीएम मोदी और उनके पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 

मुंबई में दिया था विवादित बयान
मुंबई में 17 फरवरी 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। व्यवसायी गौतम अडानी से जुड़े आरोपों की जांच की मांग करते हुए पवन खेड़ा ने प्रधान मंत्री को नरेंद्र गौतम दास मोदी कहकर संबोधित किया था।

जमकर हुआ था विवाद
पवन खेड़ा ने कहा कि आप संसद में बहस से क्यों भाग रहे हैं? आपको जेपीसी से डर क्यों लगता है? जेपीसी की स्थापना पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र, जिन्हें दामोदरदास के नाम से भी जाना जाता है, को जेपीसी से क्या दिक्कत है? क्या यह दामोदरदास है, जैसा कहा गया है? जबकि उनके कर्म गौतम दास जैसे हैं, उनका नाम दामोदरदास है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद खूब विवाद हुआ था। 

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