RG Kar rape-murder case: लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं सीबीआई, हाईकोर्ट में फांसी की सजा के लिए कर सकती है अपील

RG Kar rape-murder case: सीबीआई निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकती है और दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग कर सकती है।

Updated On 2025-01-22 18:01:00 IST
RG Kar rape-murder case

RG Kar rape-murder case: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ा मोड़ आया है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकती है और दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग कर सकती है।

मामला हाईकोर्ट में पहुंचा
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि संजय रॉय को दी गई उम्रकैद की सजा पर्याप्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

निचली अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई
सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और ₹50,000 का जुर्माना लगाया था। लेकिन राज्य सरकार इस फैसले से असंतुष्ट है और इस हाई-प्रोफाइल केस में सख्त सजा सुनिश्चित करना चाहती है।

सीएम ममता बनर्जी ने फैसले पर नाराजगी जताई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निचली अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर जांच कोलकाता पुलिस के हाथ में होती, तो दोषी को फांसी की सजा मिलती। यह मामला बेहद गंभीर है, और हम दोषी के लिए मौत की सजा की मांग पर कायम हैं।

पीड़िता के परिवार ने मुआवजे को ठुकराया
पीड़िता के पिता ने अदालत द्वारा दिए गए ₹17 लाख के मुआवजे को ठुकरा दिया और दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने सीबीआई जांच में खामियों का आरोप लगाया और कहा कि हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। कोलकाता पुलिस ने हमारी बेटी को न्याय देने में असफलता दिखाई। हम ऊपरी अदालतों में लड़ाई जारी रखेंगे।

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