JKIM और AAC प्रतिबंधित: पाक में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, J&K के 2 संगठन गैरकानूनी घोषित

भारत सरकार ने मंगलवार (11 मार्च) को जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है।

Updated On 2025-03-11 18:03:00 IST
JKIM illegal organization

JKIM and AAC banned: पाकिस्तान में यात्री ट्रेन पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की वकालत करने वाले जम्मू-कश्मीर स्थित अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को गैरकानूनी संगठन करार देते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। इन्हें देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है।   

गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब्बास अंसारी की अध्यक्षता वाले संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। यह देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। जेकेआईएम के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं। 

JKIM पर इसलिए लगाया प्रतिबंध

  • अधिसूचना पत्र में यह भी बताया गया कि जेकेआईएम के नेता और सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी, पृथकतावादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं। 
  • जेकेआईएम से जुड़े लोग देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था का अनादर करते हैं। राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होकर लोगों में असंतोष के बीज बोकर भारत से जम्मू-कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 
  • गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिजीत सिन्हा ने केन्द्र सरकार के हवाले से बताया कि जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) की गैरकानूनी गतिविधियों पर यदि तत्काल अंकुश न लगाया गया तो वह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के जरिए देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करेगा। 
  • जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने की वकालत करते रहेंगे। साथ ही भारत संघ में उसके विलय को चुनौती देंगे। भारत के प्रति असंतोष पैदा कर जम्मू-कश्मीर के लोगों में राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को प्रचारित करेंगे। 

5 वर्ष प्रभावी रहेगा आदेश 
केंद्र सरकार ने उक्त खतरों को देखते हुए जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को गैरकानूनी संघ घोषित कर प्रतिबंधित किया है। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि जेकेआईएम पर यह प्रतिबंध राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। 

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