मार्केटिंग घोटाला मामला: श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ की नहीं होगी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

मार्केटिंग घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जांच पूरी होने तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Updated On 2025-12-15 18:40:00 IST

धोखाधड़ी मामले में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत।

Bollywood: बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को एक कथित मार्केटिंग और निवेश घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक दोनों अभिनेताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह मामला एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ा है, जिस पर जनता से धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं।

कोर्ट में क्या बोले श्रेयस के वकील

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच के सामने दलील पेश करते हुए श्रेयस तलपड़े के वकील ने कहा कि अभिनेता का कंपनी के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने बताया कि श्रेयस केवल एक गेस्ट सेलिब्रिटी के तौर पर कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वकील के अनुसार, अभिनेता ने न तो किसी योजना में निवेश किया और न ही इससे कोई आर्थिक लाभ कमाया।

आलोक नाथ की ओर से दलील

आलोक नाथ की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था और उनका नाम व तस्वीर कथित तौर पर लगभग दस साल पुराने संदर्भ में इस्तेमाल की गई है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आलोक नाथ का इस सोसायटी के संचालन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई बड़ा अभिनेता या क्रिकेटर किसी कंपनी के विज्ञापन में दिखाई देता है और बाद में वह कंपनी दिवालिया हो जाती है या उस पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, तो क्या इसके लिए उस सेलिब्रिटी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने श्रेयस तलपड़े की याचिका का निपटारा करते हुए जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अंतरिम आदेश जारी रखा।

FIR को एक करने की मांग

सोमवार को अदालत ने श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई की, जिनमें उन्होंने अलग-अलग राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को एक मामले में मर्ज करने की मांग की है। यह शिकायत सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि दोनों अभिनेता ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इसके प्रचार से जुड़े थे।

22 जनवरी को दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 316(2), 318(2) और 318(4) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, संबंधित सोसायटी ने वित्तीय योजनाओं के जरिए आम लोगों से गंभीर धोखाधड़ी की है।

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