Pushpa 2 Stampede Case : अल्लू अर्जुन पर छाए संकट के बादल, कोर्ट में अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Pushpa 2 Stampede Case : संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में अदालत ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पढ़िए अब कब होगा फैसला...

Updated On 2024-12-31 12:17:00 IST
अभिनेता अल्लू अर्जुन

Pushpa 2 Stampede Case : अदालत ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को हुई भगदड़ मामले से संबंधित है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 3 जनवरी तक के लिए टाल दिया है।

क्या है पूरा मामला?

4 दिसंबर को तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म "पुष्पा 2: द रूल" की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हजारों प्रशंसकों ने अभिनेता की एक झलक पाने के लिए थिएटर का रुख किया। जब अल्लू अर्जुन ने अपनी कार से बाहर निकलकर प्रशंसकों का अभिवादन किया, तब भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई।

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, इसी आधार पर तेलंगाना पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन केसाथ सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, अगले ही दिन, तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये देने को कहा और अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद अभिनेता जेल से रिहा हो गए थे। 

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घटना के बाद से अल्लू अर्जुन पर उठे सवाल 

बता दें, कोर्ट ने इस मामले पर 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर अदालत अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका खारिज करती है, तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। अहम बात यह है कि, अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के बड़े सितारे हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। हालांकि, यह घटना उनके करियर पर एक बड़ा धब्बा मानी जा रही है। फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों का मानना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना उनकी बड़ी गलती थी। अब यह देखना होगा कि 3 जनवरी को अदालत क्या फैसला सुनाती है। 

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