निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की तारीख बढ़ी, अब 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

भोपाल निजी स्कूल मान्यता नवीनीकरण 2025: शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 10 अगस्त तक आवेदन संभव। शुल्क ₹10,000 तय। जानें पूरी जानकारी।

Updated On 2025-09-29 09:59:00 IST

MP News: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए एक बड़ी राहत दी है। कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब स्कूल संचालक 10 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

दरअसल, कई अशासकीय विद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अभी तक मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया था। ऐसे में उन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों को विशेष शुल्क ₹10,000 जमा करना होगा। यह नवीनीकरण करने का अंतिम अवसर दिया गया है। आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से संबंधित नियमों के अनुसार करना होगा।

अस्थायी स्थगन

आधार सेवा सर्विस की तकनीकी वजह से यह कार्यवाही 3 से 5 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।

नियम क्या कहते हैं?

अधिनियम के मुताबिक, कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। बिना मान्यता के स्कूल संचालित करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा

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