Rajasthan News: राजस्थान की OPJS University के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक, फर्जी डिग्री मामले में सरकार ने लिया फैसला

Rajasthan News: राजस्थान की सरकार ने  OPJS University के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने प्रवेश पर रोक के आदेश जारी कर दिया है।

Updated On 2024-06-26 19:51:00 IST
opjs university churu

Rajasthan News: राजस्थान की सरकार ने  OPJS University के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी। फर्जी डिग्री मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख अपनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने प्रवेश पर रोक के आदेश जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन
बता दें, सरकार ने फर्जी डिग्री मामले में जांच समिति गठित किया था। समिति ने विभाग को प्रस्तुत अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपा। जिसमें बताया कि OPJS विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। डी. फार्मा पाठ्यक्रम का संचालन सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से कराया गया है जो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 के अनुसार नहीं की गई है।

नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक
जांच रिपोर्ट में सामने आया कि इन यूनिवर्सिटीज के परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जो कि अधिनियम की धारा 34 और 35 का उल्लंघन है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित पाठ्यक्रम विधि अनुरूप संचालित नहीं है। जांच समिति ने विभिन्न अनुशंषाओं के साथ विश्वविद्यालय के समस्त courses में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की अनुशंषा की। इसके तहत OPJS विश्वविद्यालय, चुरू में समस्त कोर्स में नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

ऐसे सामने आया फर्जीवाड़ा 
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के दौरान OPJS University की कई डिग्रीयां फर्जी होने के मामले सामने आए। SOG ने भी उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बिना अध्यापन के कूटरचित तरीके से डिग्रियां जारी करने के प्रकरण उजागर किए थे। प्रकरण की गंभीरता को देखते  रखते हुए OPJS  University, अधिनियम, 2013 की धारा 44 की उप धारा 2 एवं 3 के तहत University में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की गई।

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