OTT Platform Ban: सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले 18 ओटीटी ऐप्स किए ब्लॉक; देखें पूरी लिस्ट  

government blocked 18 OTT platforms in 2024 for publishing vulgar and inappropriate content
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OTT Platform Ban: सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले 18 ओटीटी ऐप्स किए ब्लॉक; देखें पूरी लिस्ट ।
OTT Platform Ban: सरकार ने साल 2024 के खत्म होने से पहले 18 ओटीटी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म लंबे समय से अश्लील कंटेंट पब्लिश कर रहे थे।

OTT Platform Ban: वर्तमान में लोग थिएटर्स से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म को देखना पसंद करते है। यहां दर्शकों को उनकी पसंद के सभी प्रकार के कंटेंट आसानी से मिल जाते है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जितने आसानी से मनोरंजन के ऑप्शन प्रदान करते हैं। यह उतनी ही तेजी से अश्लीलता भी फैला रहे हैं। इसी बीच, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने अश्लील कंटेंट पब्लिश करने वाले 18 ओटीटी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में शिवसेना-यूबीटी मेंबर अनिल देसाई के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, इस साल भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत 19 वेबसाइटों, 10 मोबाइल ऐप्स (7 Google Play Store पर और 3 Apple App Store पर), और 57 संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया, ताकि भारत में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित किया जा सकें।

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यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत की गई, जिसमें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया, मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के विशेषज्ञों से जानकारी ली गई।

ब्लॉक किए गए OTT प्लेटफार्मों की पूरी सूची:

  • Dreams Films
  • Voovi
  • Yessma
  • Uncut Adda
  • Tri Flicks
  • X Prime
  • Neon X VIP
  • Besharams
  • Hunters
  • Rabbit
  • Xtramood
  • Nuefliks
  • MoodX
  • Mojflix
  • Hot Shots VIP
  • Fugi
  • Chikooflix
  • Prime Play

इन प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
मंत्रालय ने पाया कि इन प्लेटफार्मों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री बेहद अश्लील, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक थी और कई मामलों में पूरी तरह से पोर्नोग्राफिक थी। इन वीडियो में रिश्तों को अनुचित तरीके से दर्शाया गया था, जैसे कि छात्र-शिक्षक संबंध और परिवारिक संबंधों में अनैतिकता। इस प्रकार की सामग्री कई कानूनों का उल्लंघन करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A
  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292
  • अश्लील चित्रण (महिलाओं का निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4

इनमें से कुछ ऐप्स की भारी लोकप्रियता थी, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा डाउनलोड किए गया और दो अन्य ऐप्स ने 50 लाख डाउनलोड की संख्या को पार किया था। ये प्लेटफार्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल करके ट्रेलर्स और लिंक शेयर करते थे, जिससे दर्शकों को अपनी सामग्री की ओर आकर्षित करते थे। इन प्लेटफार्म्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुल 32 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे।

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