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Rajasthan Crime News: राजस्थान के निवाई से बड़ी खबर है। खनिज विभाग ने अवैध खनन करने का दोषी मानते हुए पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशालता पर 25.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है। विभाग ने 30 दिन में जुर्माना राशि जमा करने की चेतावनी भी दी है। 

Rajasthan Crime News: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सरकार में निवाई से विधायक रहे प्रशांत बैरवा के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खनिज विभाग ने पूर्व विधायक की मां आशालता बैरवा पर 25.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है। खनिज विभाग ने क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन करने का दोषी मानते हुए प्रशांत की मां पर यह कार्रवाई की है। विभाग ने चेतावनी भी दी है कि 30 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं कराई तो उनकी आवंटित खान को खंडित (रद्द) करने की कार्रवाई की जाएगी।

जानें पूरा मामला: 
जानकारी के मुताबिक, 4 महीने पहले जनवरी 2024 में खनिज विभाग ने बहड़ की एक खदान से क्वाटर्ज फेल्सपार भरकर निकले 6 डंपरों को पकड़ा था। उस समय निवाई विधायक रामसहाय बैरवा ने पूर्व विधायक की खान में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और सरकार तक अपनी बात रखी थी। जांच में खनिज टीम ने बहड़ में आशालता के नाम से संचालित खान में निर्धारित क्षेत्र के बाहर से तीन पिट बनाकर एक करोड़ 90 लाख 11 हजार मेट्रिक टन क्वार्टज का अवैध खनन होना पाया गया था।   

दो बार नोटिस दिए तो आशा ने जताई आपत्ति 
मामले में दो बार आशालता को नोटिस जारी किए गए, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आशालता ने तर्क दिया कि उन्होंने अवैध खनन नहीं किया है। यह खनन अज्ञात लोगों ने किया है। लेकिन इसका वे ठोस प्रमाण नहीं दे पाई। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने दोबारा जांच की। जांच में फिर सामने आया कि आशालता बैरवा ने क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करवाया है। इसके आधार पर इन पत्थरों की कीमत वसूलने के लिए 25 करोड़ 66 लाख 74 हजार 413 रुपए की पेनल्टी लगाई है। 

30 दिन में राशि जमा करने की चेतावनी 
टोंक खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निवाई क्षेत्र के बहड़ गांव के पास साढ़े 4 हेक्टेयर में पूर्व सांसद द्वारका प्रसाद बैरवा की पत्नी और निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशालता बैरवा की क्वार्ट्ज पत्थर की खान आवंटित है। पांच-छह महीने पहले खनिज विभाग को पता लगा कि इनकी खान के आस पास बड़े स्तर पर क्वार्टज का अवैध खनन किया गया है। इसी मामले में कार्रवाई की गई है। चेतावनी दी है कि 30 दिन में यह जुर्माना राशि जमा नहीं कराई तो उनकी आवंटित खान को खंडित (रद्द) करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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