Public Security Act: MP में लागू होगा लोक सुरक्षा कानून, इंदौर-भोपाल से होगी शुरुआत, जानें मुख्य प्रावधान  

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मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है। संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा से शुरुआत होगी।

Public Security Act in MP: मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए मोहन यादव सरकार सख्त है। राज्य में लोक सुरक्षा कानून लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा जैसे बड़े शहरों से शुरू की जाएगी।

ड्राफ्ट तैयार, बनाए सख्त नियम
प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो लोक सुरक्षा कानून का संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य तौर पर लगाए जाएंगे। जिम्मेदारों को कैमरे की रिकॉर्डिंग दो माह तक सुरक्षित रखनी होगी। प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठानों और व्यवासाइयों को भी सीसीटीवी लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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इन जगहों पर सीसीटीवी अनिर्वाय
प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून बनाने की कवायद 2020 में शुरू हुई थी। मानसून सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। लोक सुरक्षा कानून में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट समेत सभी ऐसी जगहें, जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा। कैमरे का खर्च संबंधित संस्था या व्यक्ति को वहन करना होगा।

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निगरानी बढ़ाने के निर्देश
सरकार ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिए हैं। जहां अक्ससर भीड़भाड़ रहती है। स्कूल, कालेज, मॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों में सामान्यत तौर पर भीड़भाड़ बनी रहती है। कोई हादसा या वारदात होने पर पुलिस को जांच में परेशानी आती है।

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