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मध्यप्रदेश में होमगार्ड विभाग की प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने 199 पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और नई प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में होमगार्ड विभाग की प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने 199 पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और नई प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला उस समय सामने आया जब अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि लिखित परीक्षा से पहले ही कई उम्मीदवारों को नियमों के खिलाफ बाहर कर दिया गया।

इस मामले में जबलपुर निवासी सविनय कुमार गर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया को ही रद्द करना पड़ा।

दरअसल, होमगार्ड विभाग ने प्लाटून कमांडर के 199 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इनमें से 6% पद पहले से सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए आरक्षित थे। इस भर्ती का विज्ञापन 27 जनवरी 2026 को जारी किया गया था।

भर्ती प्रक्रिया के तहत 16 मार्च को भोपाल में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि 17 मार्च को लिखित परीक्षा ली गई थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद यह पूरी प्रक्रिया अमान्य हो गई है। अब होमगार्ड विभाग को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पूरी चयन प्रक्रिया दोबारा से पारदर्शी तरीके से करनी होगी।
 

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