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MP Colleges New Rule: मध्यप्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अब आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी सीधे प्राचार्यों पर होगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है।

MP Colleges New Rule: मध्यप्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अब आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी सीधे प्राचार्यों पर होगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और आवारा पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला
यह कदम भारत का सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने पर जोर दिया था। बढ़ते डॉग बाइट मामलों और छात्रों-शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

निर्देश की मुख्य बातें
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं:

  1. प्रत्येक कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
  2. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेज परिसर में आवारा पशुओं की एंट्री न हो।
  3. परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल की मरम्मत, गेट बंद रखना, कचरा प्रबंधन और नियमित निगरानी की व्यवस्था करनी होगी।
  4. नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा।

स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम या पंचायत के साथ समन्वय कर पशुओं को हटाने या ABC (Animal Birth Control) नियमों के तहत प्रबंधन किया जाएगा।

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कई कॉलेजों में पहले भी आवारा कुत्तों के कारण छात्रों में डर और असुविधा की शिकायतें सामने आई थीं। नए निर्देश के बाद उम्मीद है कि कॉलेज परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।

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