सीएम के आदेश के बाद धार्मिकस्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए, छिंदवाड़ा, रतलाम में कई जगह हुई कार्रवाई; खुले में मांस बिक्री पर भी रोक

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MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश दिए थे। जिसके बाद छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों में शनिवार को एक्शन देखने को मिला।

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश दिए थे। जिसके बाद छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों में शनिवार को एक्शन देखने को मिला। पुलिस - प्रशासन ने दोनों जिलों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए। एक दिन पहले ही शुक्रवार को राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। जिसमें सीएम ने खुले में मांस की बिक्री रोकने और लाउडस्पीकर-डीजे पर नियंत्रण करने का अभियान चलाने की बात कही थी।

शनिवार दोपहर को दो जिलों में सीएम के निर्देश के बाद एक्शन देखने को मिला है। इस दौरान छिंदवाड़ा शहर में रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर की मस्जिद और इसके आसपास के मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं तहसीलदार धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जारी रहेगी। ये लाउडस्पीकर जो हटवाए जा रहे हैं वे निर्धारित क्षमता से अधिक हैं।

पहली कैबिनेट में सीएम ने लिया था फैसला
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेने के बाद शाम को कैबिनेट की पहली बैठक की थी। जिसमें उन्होंने नियम-कायदों के दायरे में ही रहकर धार्मिक और अन्य स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही खुले में मांस-मछली बेचने वालों और इनकी अवैध दुकानों पर भी एक्शन लेने की बात कही थी।

गृह विभाग ने जारी किया आदेश
13 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक के बाद गृह विभाग ने लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के दिए थे आदेश

  • सरकार ने आदेश दिए थे जिसमें कहा था कि मीट और मछली की बिक्री वाली दुकानों पर अपारदर्शी दरवाजा होना चाहिए। इसके साथ ही साफ-सफाई भी अनिवार्य रहेगा।
  • धार्मिक स्थानों के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर के अंदर मीट-मछली बेचना प्रतिबंधित रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
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