पानीपत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़: डेढ़ साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 4 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना

Molestation of Minor Girl
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
Panipat Crime News: पानीपत में डेढ़ साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर आर्थिक दंड और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Panipat Crime News: पानीपत में करीब डेढ़ साल पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल कोर्ट ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चार साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

क्या था पूरा मामला ?

दरअसल, पानीपत के एक गांव में साल 2023 में 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस घटना के बारे में बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था। इस मामले में पीड़िता की मां का कहना था कि उसकी बेटी 15 फरवरी के दिन शाम करीब 7 बजे आटा चक्की पर गेहूं पिसवाने जा रही थी। उस दौरान गांव का ही सिकंदर नाम के युवक ने बच्ची का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन बच्ची आरोपी के चंगुल से भाग निकली थी। घर जाकर बच्ची ने इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के मां के कहने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था।

डेढ़ साल बाद आरोपी को सजा

इस मामले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल का कहना था कि इस घटना की पुष्टि करने के लिए 12 गवाह पेश किए गए थे। लेकिन इस मामले में मुख्य गवाह पीड़िता और उसकी मां थी। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेढ़ साल से विचाराधीन पड़ा था। अब इस मामले छेड़छाड़ करने वाले दोषी के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट आरोपी को आर्थिक दंड और कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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पहले भी हुए हैं ऐसे मामले

पानीपत में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। 10 जनवरी 2022 को पानीपत के गांव से 13 साल की बच्ची का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद आरोपी ने बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी 22 जनवरी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में करीब ढाई साल सुनवाई चली थी। इसके बाद आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार क रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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