हिसार में पवन की हत्या का मामला: अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 2016 में दिया था वारदात को अंजाम  

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
हरियाणा के हिसार में पवन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई। अमित ने 2016 में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

Hisar: गोली मारकर पेटवाड़ के पवन उर्फ टिंकू की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी गांव राजली निवासी अमित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बता दें कि अदालत ने 13 मार्च को अमित को दोषी करार दिया था, जबकि थुराना निवासी गैंगस्टर विनोद काणा, मोठ निवासी नरेश, नारनौंद निवासी जगदीश और गोरखपुर निवासी सोनू को बरी कर दिया था। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

2016 में आरोपी ने की थी युवक की हत्या

अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद थाना पुलिस ने गांव पेटवाड़ निवासी राजेंद्र के बयान पर 18 अगस्त 2016 को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। वह 18 अगस्त 2016 की शाम 7 बजे गांव के राम मंदिर में पूजा करने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। उसके आगे बाइक पर उसका भाई पवन उर्फ टिंकू जा रहा था। इसी दौरान भकलाना गांव की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने भाई की बाइक के पास अपनी बाइक रोकी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाइक से उतरकर जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने भाई पवन को 5-6 गोलियां मारी। जिस कारण पवन की मौके पर मौत हो गई।

अनाज मंडी में मजदूर ने फंदा लगाकर की जीवनलीला समाप्त

बरवाला अनाज मंडी में बीती रात एक मजदूर गांव छान निवासी नरेंद्र ने मानसिक परेशानियों के चलते पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार अपनी टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूतों व तथ्यों को जुटाया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर हिसार नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के भाई गांव छान निवासी राजेश के बयान पर इतेफाकिया कार्रवाई की।

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