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हरियाणा के कैथल में युवक की हत्या करने के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Kaithal: रंजिश के चलते युवक की हत्या करने के दोषी को सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना मिलने पर यह राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए गए। इस बारे में अमन कुमार निवासी पूंडरी ने थाना पूंडरी में 22 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

पहले भी हुई थी दोनों के बीच कहासुनी

केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता अमन कुमार उर्फ गोकुल निवासी पूंडरी सीएससी सेंटर चलाता है। उसकी एक ब्रांच पाई गेट पूंडरी में भी है। विजय कुमार उर्फ बीजा निवासी पूंडरी रिश्ते में अमन का चाचा लगता है और पुनीत उसका बेटा है। करीब 10 दिन पहले विजय कुमार व अमन के पड़ोसी अंकित, विकास उर्फ जगमाल व उसके पिता रिसाल सिंह निवासी पूंडरी ने विजय कुमार को पीटा था। इस बारे विजय कुमार ने पुलिस चौकी पूंडरी में शिकायत दी थी लेकिन बाद में दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया था। उस राजीनामा के बाद अंकित विजय कुमार के साथ रंजिश रखे हुए था। रिसाल सिंह व विकास ने अंकित कुमार को विजय कुमार के साथ झगड़ा करने के लिए उकसाया। 19 दिसंबर 2022 को अमन अपने सीएससी सेंटर पर गया था। पुनीत भी उसके पास आया हुआ था। इस बीच विजय कुमार गली में खड़ा था। अंकित वहां आया और विजय कुमार को बोला कि तुझे झगड़े का मजा चखाता हूं, तुझे जिन्दा नहीं छोडूंगा।

विजय को लहुलुहान कर फरार हो गया आरोपी

जसबीर ढांडा ने बताया कि आरोपी ने विजय कुमार पर हमला बोल दिया और चोंटें मारी, जिससे विजय जमीन पर नीचे गिर गया। अमन व पुनीत उसे छुड़वाने के लिए भागे तो अंकित मौके से भाग गया। फिर विजय कुमार को ईलाज के लिए सीएचसी पूंडरी ले गए जहां डॉक्टर ने उसे नागरिक अस्पताल कैथल रैफर कर दिया। वहां से उसे कल्पना चावला करनाल रैफर कर दिया। वहां ईलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। इस बारे में थाना पूंडरी में हत्या का मामला दर्ज कर अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अंकित को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में दोषी को उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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