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हरियाणा के सोनीपत में युवक की तेजधार हथियार से हत्या करने के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sonipat: कुंडली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने 3 आरोपितों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि दोषियों ने तेजधार हथियार से वार कर वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही शव को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया गया था।

नांगल कलां के पास खाली जमीन पर पड़ा मिला था युवक का शव

गांव नांगल कलां के चौकीदार को टीडीआई के पास खाली पड़ी जमीन पर 3 जून, 2020 को युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी तेजदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कुंडली थाना के तत्कालीन प्रभारी रवींद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित ने बताया था कि उसने अपने साथी लल्हेड़ी के भोलू व भोलू के एक साथी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। वह मृतक को नहीं जानता था। उन्होंने चाकू व राड से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था।  बाद में पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वेस्ट रामनगर के प्रिंस को दबोचा था।

मामूली कहासुनी होने पर की थी हत्या

आरोपी ने बताया कि साहिल उसका व भोलू का दोस्त था। दो माह पहले भोलू के साथ साहिल की कहासुनी हो गई थी। जिसकी रंजिश में 2 जून, 2020 की रात को उन्होंने साहिल को पार्टी देने के बहाने घर से बुलाया था। उसकी मैक्स हाइट, बढखालसा के पास हत्या करने के बाद शव को टीडीआई के पास गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने पहले अमित और फिर प्रिंस को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपित गांव लल्हेड़ी के रजनीश उर्फ भोलू को अप्रैल, 2021 में गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

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