High Court। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दाखिल एलपीए पर सुनवाई करते हुए एचएसएससी पर लगाई गई 10 लाख की कास्ट को खत्म कर बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल के नाम से दाखिल की गई 2021 सीडब्ल्यूपी 22346 याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 दिसंबर 2024 को 10 लाख की कास्ट लगाने व याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का फैसला सुनाया था। आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले को पीआईएल दाखिल कर चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख की कास्ट को खत्म करने का फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता डीडीईएसएम कैटेगरी से
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाला याचिकाकर्ता राहुल डीडीसीएम कैटेगरी से था। जिसने हाईकोर्ट ने आयोग के खिलाफ 2021 की सीडल्ब्यूपी 22346 के संबंध में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की तथा आयोग पर 10 लाख रुपये की कास्ट के साथ याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आयोग की 2025 में एलपीए पर सुनवाई के बाद डबल बैच के फैसले को पलटते हुए 10 की कास्ट को समाप्त कर दिया।
मानवीय त्रुटी पर दिखाएं सकारात्मक दृष्टिकोण
प्रवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कास्ट समाप्त करने के साथ कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ऐसे में अगर कोई मानवीय त्रुटि रह भी जाती है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हुए हर पात्र युवा को उसके हक का रोज़गार सुनिश्चित करना आयोग का प्रथम लक्ष्य है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कर्मचारी चयन आयोग इसे भविष्य में अपने लिए एक बड़ी राहत मान रहा है।