Logo
election banner
Haryana Women Commission Notice: हरियाणा महिला आयोग ने एक बार फिर हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सुरजेवाला को समन भेजा है। उन्हें 18 अप्रैल को आयोग के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है।

Haryana Women Commission Notice: हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक बार फिर से हरियाणा महिला आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। आयोग की ओर से सुरजेवाला को 18 अप्रैल को आयोग के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही, हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

आयोग के नोटिस के अनुसार सुरजेवाला को 18 अप्रैल के दिन सुबह 10:30 पर ऑफिस में पेश होकर इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण देना होगा। आयोग ने समन में लिखा कि रणदीप सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के मथुरा के सांसद हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जो एक महिला की गरिमा को अशोभनीय ढंग से ठेस पहुंचाना कहलाता है

सुरजेवाला ने दी थी सफाई

इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता और सांसद सुरजेवाला ने कैथल के फरल गांव में एक जनसभा के दौरान कहा था कि हमें लोग विधायक या सांसद क्यों बनाते हैं, हम तो हेमा मालनी नहीं हैं, जो चाटने के लिए बनाते हैं। उनके इस बयान के कारण महिला आयोग ही नहीं कई नेता भी भड़क गए थे, जिस कारण कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं, इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर सफाई दी थी।

Also Read: हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर चौतरफा फंसे सुरेजवाला: हरियाणा महिला आयोग ने जारी किया नोटिस, अनिल विज ने बताया 'भेड़िया 

अनिल विज ने क्या कहा

वहीं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि सुरजेवाला के लिए ऐसे बयान देना कोई नई बात नहीं है, वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उनका यह बयान यह दर्शाता है कि कांग्रेस का महिलाओं को लेकर कैसा दृष्टिकोण है। हमारे पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की एक पुस्तक 'द इनसाइडर' है। जिसमें कांग्रेस महिलाओं के प्रति क्या विचार रखते है यह लिखा हुआ है। इसलिए पहले उनकी सोच को सुधारनी होगी।

बता दें कि हरियाणा महिला आयोग ने पहला नोटिस जारी कर 11 अप्रैल को शाम पांच बजे तक जवाब देने को कहा था। साथ ही, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। अब सुरेजवाला को 18 अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होकर अपना जवाब देना होगा। 

5379487