खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कार्रवाई: एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगाए जा रहे नोटिस

Employees putting up notice outside a garden in Bahadurgarh
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बहादुरगढ़ में एक वाटिका के बाहर नोटिस लगाते कर्मचारी।
बहादुरगढ़ में घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल-ढाबों आदि पर नोटिस लगाए और कालाबाजरी करने वालों को चेतावनी दी।

Bahadurgarh: घरेलू गैस की कालाबाजारी तथा दुरुपयोग रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल-ढाबों आदि पर विभाग की ओर से नोटिस लगाए जा रहे हैं। इन नोटिसों के जरिए ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक गतिविधि में इस्तेमाल पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित संचालक के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया जाएगा।

घरेलू गैस सिलेंडरों के कमर्शियल प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास

व्यवसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने को लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सख्त रूख अपनाए हुए है। इसके बावजूद शादी-समारोह, हलवाई आदि की दुकानों में एलपीजी का इस्तेमाल होते देखा जा सकता है। विभाग की ओर से कई बार छापे मारकर सिलेंडर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। अब विभाग ने इस दिशा में सख्ती बरतते हुए नोटिस चस्पाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ इलाके की विभिन्न वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों व हलवाई की दुकानों पर विभाग की ओर से नोटिस लगाए गए हैं। नोटिस लगाने के साथ-साथ संचालकों को चेतावनी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें।

गैस की कालाबाजरी रोकने का प्रयास

एएफएसओ सपना ने बताया कि घरेलू गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छापेमार कार्रवाई चल रही है। मैरिज पैलेस संचालकों को हिदायत दी है कि वे अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों में एलपीजी का इस्तेमाल न होने दें। इसी तरह मिठाई व खाद्य पदार्थ बनाने वाली दुकानों पर भी नोटिस लगाकर हिदायत दी है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस ओर लगातार नजर बनाए रखेंगे। यदि फिर भी कोई घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा।

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