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हरियाणा के भिवानी में नाबालिग को बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Bhiwani: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

2023 में वारदात को दिया था अंजाम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2023 में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें नाबालिक लड़की की मां ने आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी विशाल को काबू कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी विशाल को दोषी करार दिया और 20 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

10वीं कक्षा की छात्रा को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

नारनौंद क्षेत्र के एक गांव की दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा के साथ शादी करने का झांसा देकर ट्यूशन पढ़ाने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। नारनौंद पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दूसरे शहर में रहती है और उसने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपनी मां के पास पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ था। बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। बेटी की नानी ने पड़ोस के एक युवक के पास ट्यूशन लगवाया हुआ था। उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने लगी और इस दौरान आरोपी टीचर ने उसकी बेटी को अपनी बातों में बहला फुसला लिया और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।

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