Logo
दिल्ली नंबर के इस बाइक चालक के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था, न बीमा और न ही प्रदूषण प्रमाण पत्र। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर में अवैध बदलाव के चलते कार्रवाई की गई।

साइबर सिटी की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को पुलिस की सख्ती का असर तब देखने को मिला जब नियमों का उल्लंघन करने वाले एक बुलेट सवार का 40 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काटा गया। वहीं, एक ऐसी स्पलेंडर मोटरसाइकिल भी पुलिस के हत्थे चढ़ी जिस पर पहले से ही 12 चालान लंबित थे और जुर्माने की राशि साढ़े 72 हजार रुपये तक पहुंच गई थी।

बुलेट चालक ने 7 बड़े नियम तोड़े थे
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की एक बुलेट मोटरसाइकिल को रोका। जब पुलिस अधिकारियों ने वाहन के दस्तावेजों और स्थिति की जांच की तो वे भी हैरान रह गए। इस बुलेट सवार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के आधे दर्जन से अधिक नियमों को ताक पर रख रखा था। 
जांच में पाया गया कि बाइक चालक के पास न तो प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) था और न ही वाहन का बीमा (Insurance) कराया गया था। इसके अतिरिक्त, चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक दौड़ा रहा था और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना था। बाइक में अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न लगा हुआ था और उसका साइलेंसर भी मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इन तमाम खामियों के चलते पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 40,000 रुपये का चालान थमा दिया। 

12 चालान वाली स्पलेंडर भी इंपाउंड 
डूंडाहेड़ा बॉर्डर पर तैनात ट्रैफिक टीम ने एक स्पलेंडर बाइक को रुकवाया, जिसका रिकॉर्ड खंगालने पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस अकेले वाहन पर पहले से ही अलग-अलग श्रेणियों के 12 चालान पेंडिंग थे। इन चालानों में बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, गलत पार्किंग, प्रेशर हॉर्न का उपयोग और प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना शामिल था। इन सभी लंबित चालानों की कुल जुर्माना राशि 72,500 रुपये हो चुकी थी। इतनी भारी राशि बकाया होने के कारण पुलिस ने बाइक को तत्काल प्रभाव से जब्त (इंपाउंड) कर लिया।

90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य 
ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार, चालान कटने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य होता है। यदि कोई वाहन स्वामी इस निर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत पुलिस को वाहन जब्त करने का अधिकार है। पकड़ी गई स्पलेंडर बाइक को सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड की अस्थाई पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है। अब मालिक को अपनी बाइक वापस पाने के लिए पहले साढ़े 72 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। 

निरंतर जारी रहेगा अभियान 
डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि शहर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे हमेशा अपने साथ वैध दस्तावेज रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और प्रेशर हॉर्न जैसे अवैध उपकरणों से बचें। पुलिस का कहना है कि यह अभियान न केवल चालान काटने के लिए है, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। 

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ। 

7