विधानसभा बजट सत्र: हरियाणा नगर पालिका संशोधन व औद्योगिक विवाद निरसन विधेयक पारित 

Haryana Assembly
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हरियाणा विधानसभा का भवन। फाइल फोटो
विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पारित किए, इनमें हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024, औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) निरसन विधेयक 2024 शामिल हैं।

Haryana: विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक 2024 शामिल हैं। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधारने एवं उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार उनकी सेवाओं को उपयोगी बनाने हेतू विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के सभी वर्गों के कर्मचारियों पर समान सेवा नियम लागू करने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में नई धारा 38ए को जोड़कर संशोधित किया गया।

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक 2024

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 1957 को निरस्त करने के लिए औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक 2024 पारित किया। औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1957 अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़िदायित्व, अधिकार, विशेषाधिकार निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा, जो अब प्रचलित या लागू नहीं है। औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) निरसन विधेयक 2024 जो औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 1957 को निरसित करने से संबंधित है, कोई सविधेयक द्वारा निरसित किया जाता है।

दयालु दो योजना में विभिन्न आयु वर्ग को 1 लाख से 5 लाख तक दी जाती वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने के मामले में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) चलाई हुई है। इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 9 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में आवारा पशु/जानवर/कुत्ते आदि के काटने से हुई निवासियों की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-दो योजना अधिसूचित की गई।

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