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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने आप विधायक को 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने आप विधायक को 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने भेजा नोटिस

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा जारी नोटिस पर आप विधायक के पेश नहीं होने को लेकर कोर्ट में ईडी की ओर याचिका दाखिल गई थी।

ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने पेश होने को कहा

दरअसल, दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने शुक्रवार यानी 6 अप्रैल को कोर्ट में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि जांच एजेंसी की ओर से समन भेजे जाने के बाद भी आप विधायक अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हो रहे हैं। इसके बाद ईडी के आवेदन पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ने आज सुनवाई की।

ईडी ने किया यह दावा

आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते के साथ अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती करने का आरोप लगा है। ईडी का दावा है कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी रकम नकद के रूप में अर्जित की थी। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों के बाद सामने आया था।

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