High Court Damnation Arvind Kejriwal Government: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और एमसीडी को निगम स्कूलों में बच्चों को किताबें समेत अन्य बुनियादी चीजें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों फेल हुए हैं। यह बच्चों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को भी सख्त टिप्पणी की थी।
बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए- हाई कोर्ट
इस मामले दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सोमवार फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। कोर्ट ने कहा कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्कूली बच्चों को किताब, यूनिफॉर्म मुहैया कराई जाए। इसके लिए 5 करोड़ की सीमा से परे जाकर स्कूली बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को सुनवाई की थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि MCD के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं और वह टिन शेड में पढ़ रहे हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी।