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Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। नीचे पढ़िये तमाम अपडेट्स...

Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर आम आदमी पार्टी राहत की उम्मीद कर रही है। उधर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है, जिस पर कुछ देर में सुनवाई होनी है। नीचे पढ़िये तमाम अपडेट्स...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे सिसोदिया

दिल्ली शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत पर 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने आरोपियों की तरफ से देरी के अलग-अलग आधारों पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने ED की आगे की दलील पर सुनवाई 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। सिसोदिया तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर एक बार फिर से सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं।

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2 अप्रैल को भी हुई थी सुनवाई

बता दें कि इससे पहले इससे पहले 2 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान AAP नेता ने कोर्ट में कहा था मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है, तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं।

सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं। उन्होंने अपनी जमानत को लेकर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। लगातार उनकी जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो रही है।

अरविंद केजरीवाल भी मुश्किलों में

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। साथ ही, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी सही लगती है। हाईकोर्ट ने दोनों अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। यहां पढ़िये विस्तृत खबर...

 

 

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