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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एपस्टीन से नाम जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। आज अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी की अमेरिकी यौन अपराधी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री पर बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने आदेश दिया है कि हिमायनी पुरी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। साथ ही, यूजर्स को भी ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित, प्रसारित या साझा करने से भी रोका है। 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एपस्टीन से नाम जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने आज मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमायनी पुरी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सोशल मीडिया यूजर्स ऐसी पोस्ट को नहीं हटाते तो प्लेटफॉर्म इस तरह की सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच ब्लॉक करने के लिए बाध्य होंगे। न्यायालय ने एक्स, गूगल, यूट्यूब, मेटा और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य अज्ञात संस्थानों को हिमायनी पुरी को एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है।

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