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Delhi New Power Connection: दिल्ली में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए DERC द्वारा नियमों में बदलाव किया है।

Delhi New Power Connection: दिल्लीवासियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी आसान और तेज कर दिया गया है। DERC ने एक सार्वजनिक नोटिस में कई ऐसे बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसके चलते आम लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी और लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा।  

DERC द्वारा जारी नए नियमों के तहत यह कहा गया है कि अब नया कनेक्शन लेने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले मुआयने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इस प्रक्रिया की वजह से कनेक्शन मिलने में काफी देर हो जाती थी, लेकिन इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। DERC की इस फैसले से कनेक्शन जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 

नहीं देना होगा अग्रिम भुगतान

आवेदकों को कनेक्शन के लिए अप्लाई करते समय शुरुआत में कोई भी अग्रिम राशि जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।  DERC के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए कनेक्शन से जुड़ा जो भी शुल्क होगा, उसे उपभोक्ता को तुरंत देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह उनके पहले बिजली बिल के साथ जुड़कर आएगा। कागजी कार्रवाई और डिस्कॉम अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को कम करने के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। 

एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने पर रोक लगेगी

उपभोक्ता को अब केवल एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि उनके परिसर की अंदरूनी वायरिंग की जांच एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की जा चुकी है। इस प्रक्रिया से अधिकारियों द्वारा अलग से जांच या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

समय की काफी बचत होगी, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और ग्राहकों को ज्यादा वसूली से बचाने के लिए डीईआरसी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। बिजली वितरण कंपनियां अब उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज वसूल नहीं पाएंगी। नए कनेक्शन के लिए सभी शुल्क पूरी तरह से आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही लिए जाएंगे। 

शिकायत निवारण प्रणाली होगी मजबूत 

उपभोक्ता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शिकायत निवारण प्रणाली को भी पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। अगर किसी ग्राहक को सेवा या कनेक्शन से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, तो वह सबसे पहले डिस्कॉम के 'कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम' में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है, तो मामले को बिजली लोकपाल और आखिर में DERC के सामने भी रखा जा सकता है।

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